
नीतू पाण्डेय, नई दिल्ली: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने बीते हुए कल यानी मंगलवार 2 मई को ‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को राहत देने से इंकार कर दिया था. अब राहुल गांधी को एक और झटका लग गया है. झारखंड की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज बुधवार (3 मई) को इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है.
रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की.
सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर सूरत हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे. गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी.
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दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान सारे चोरों का नाम सरनेम मोदी ही क्यों है? जैसे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में उनके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था. इस मामले में मार्च में उन्हें सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है. फिलहाल राहुल गांधी 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार अभियान में व्यस्त हैं.