India's Got Latent Controversy: कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिव्यांगजनों को लेकर कथित आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियों के मामले में उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। यह विवाद उनके चर्चित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में किए गए कुछ मजाक को लेकर शुरू हुआ था।

शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति जेवी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि समय रैना और अन्य आरोपियों ने पहले दिए गए निर्देशों का पालन किया है।

पहले कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य लोगों को दिव्यांग समुदाय को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की परेशानियों और भावनाओं को लेकर इस तरह के मजाक स्वीकार नहीं किए जा सकते।कोर्ट ने आरोपियों को दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम आयोजित करने और उनकी मदद के लिए आर्थिक सहयोग जुटाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा पिछली सुनवाई में उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

दिव्यांगों के लिए किए गए प्रयासों की कोर्ट ने की सराहना

सुप्रीम कोर्ट ने इस बार समय रैना और अन्य युवाओं द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए किए गए जागरूकता कार्यक्रमों और सामाजिक प्रयासों की प्रशंसा की।पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को समझकर सकारात्मक दिशा में काम करता है, तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। कोर्ट ने रैना और अन्य लोगों से भविष्य में जिम्मेदारी के साथ काम करने की उम्मीद जताई।

अब जान लिजिए पुरा मामला

यह विवाद क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका के बाद चर्चा में आया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि समय रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी और उससे जुड़े इलाज को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई।इस मामले में समय रैना के अलावा विपिन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की गई थीं।‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के विवादित एपिसोड के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ और पुलिस में मामले दर्ज किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी FIR खत्म हो गई हैं।

Written By: Shivashakti Narayan SINGH