DelhiNews: सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी सांसद राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा लगी इस रोक के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में CBI, ED और अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिया। जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाला
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को तब तक के लिए टाल दे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई न कर ले।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED और अन्य अधिकारियों से कहा है कि वे कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने… pic.twitter.com/g3bAPcUOyx
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले में सुनवाई को सुनिश्चित कर ली है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जांच एजेंसियों CBI,ED व अन्य अधिकारियों द्वारा मिली रिपोर्ट को तलब करने का आदेश ठीक था या नहीं इस बात का फैसला कितना सही था यह भी सुनिश्चित करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखा अपना पक्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मई के आदेश में अगर याचिकाकर्ता की शिकायत से जुड़ी जांच एजेंसियां को मिलती है तो मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की कानूनी तौर पर जांच की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि CBI और ED कानून के अंतर्गत जो अधिकार उन्हें मिले हैं। उसी के मुताबिक अपने सारे जरूरी कार्य कर सकती है। इसके बाद ही दोनों जांच एजेंसियों ने आगे की जांच के दौरान जो कार्यवाही की थी उसकी जानकारी की रिपोर्ट भी तलब की।
आखिर क्या है आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा पूरा मामला?
राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज किया गया आय से अधिक संपत्ति का मामला कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ता S.विग्नेश शिशिर द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व में ही CBI,ED और अन्य एजेंसियों से इन आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली यह राहत कुछ दिन की है, या फिर इस मामले में लगी रोक हटते ही राहुल गांधी पर मुश्किलों के काले बादल फिर से मंडराएंगे।
यह भी पढ़ें: Ujjain:नागचंद्रेश्वर मंदिर में मची भगदड़, कई श्रद्धालु हुए घायल
Written By: MADHVI TANWAR