बांग्लादेश में जबरन गायब करने पर मौत की सजा का कानून मंजूर

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जबरन गायब किए जाने वाले मामलों पर कड़ी कार्रवाई के लिए नया कानून मंजूर किया है, जिसमें ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

07 November 2025

और पढ़े

  1. PM Modi in Bhutan: सीमा सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती
  2. दिल्ली के बाद अब पाकिस्तान की राजधानी में जोरदार धमाका; 12 लोगों की मौत, 21 घायल
  3. पाकिस्तान का असली बॉस कौन? आसिम मुनीर के हाथ में पूरा सिस्टम… पर रातों की नींद क्यों गायब?
  4. Earthquake: जापान के पूर्वी तट पर 6.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी चेतावनी जारी
  5. दिल्ली के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कत, थम गई विमानों की आवाजाही
  6. दक्षिण अफ्रीका से नाराज ट्रंप ने किया G20 समिट से किनारा, बोले– अमेरिका का कोई अधिकारी नहीं जाएगा
  7. ट्रंप के दावे पर भारत का पलटवार: पाकिस्तान की ‘गुप्त परमाणु गतिविधियाँ’ कोई नई बात नहीं
  8. कौन हैं जोरहान ममदानी, मां फिल्म निर्देशक, पिता प्रोफेसर; बेटा बना न्यूयॉर्क का मेयर
  9. न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत, विक्टरी स्पीच में किया नेहरू का जिक्र
  10. हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
  11. मालदीव ने Gen Z के लिए लगाया तंबाकू प्रतिबंध, ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला देश
  12. परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान! ट्रंप का बड़ा दावा – अमेरिका भी करेगा टेस्ट
  13. कभी रखा था इनाम, अब अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे मेजबानी; व्हाइट हाउस में ट्रम्प और अल-शरा की ऐतिहासिक मुलाकात
  14. 6 साल बाद ट्रंप-जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात, अमेरिका ने घटाया चीन पर टैरिफ
  15. 6 साल बाद ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात, अमेरिका-चीन के रिश्तों में नई शुरुआत, टैरिफ डील पर बन सकती है सहमति!

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस कानून का मकसद है कि देश में जो भी लोग किसी को जबरन उठाकर गायब करते हैं (Forced Disappearance), उन्हें कड़ी सजा दी जाए। इस नए कानून में ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा तक रखने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह कानून देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अब किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के पकड़कर गायब नहीं किया जा सकेगा।

किसके खिलाफ होगा इसका इस्तेमाल?

यह कानून ऐसे समय में लाया गया है जब अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी, और 15 सेवारत सैन्य अधिकारी मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि उनके शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कई लोगों को जबरन उठाया गया, कुछ मार दिए गए और कई आज तक लापता हैं। अब यह नया कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आधिकारिक तौर पर लागू होगा।

जबरन हिरासत केंद्र भी अपराध घोषित

सरकार ने बताया कि यह कानून सिर्फ लोगों के गायब होने को नहीं, बल्कि गुप्त हिरासत केंद्रों, जिन्हें अयनाघर कहा गया, की स्थापना को भी गंभीर अपराध मानता है। साथ ही, अदालतों को आदेश दिया गया है कि इस कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई 120 दिनों (लगभग 4 महीने) के अंदर पूरी की जाए।

शेख हसीना पर क्या आरोप हैं?

पूर्व प्रधानमंत्री हसीना पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछले साल चले बड़े छात्र आंदोलनों को दबाने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्रवाई में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब अदालत में हसीना के खिलाफ मौत की सजा की मांग की जा रही है।

सेना और सरकार में तनाव

15 सैन्य अधिकारी अभी अदालत की निगरानी में हैं, लेकिन वे अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं। इस वजह से सेना और अंतरिम सरकार के बीच तनाव की स्थिति बताई जा रही है। सेना का कहना है कि कानूनी स्थिति को और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि यह तय हो सके कि इन अधिकारियों की नौकरी पर क्या असर होगा।

Saurabh Dwivedi

TNP News,

115 B Hind Saurashtra Indl Estate, Marol Metro Station Andheri East, Mumbai - 400059
Call: +91 9818841730, +91 9818821470
Email: info@tnpnews.in