
बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर SC ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए 25 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नौकरियां खत्म करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है.
वहीं उन्होंने इससे पहले आए कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भी अपनी सहमति जताई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए भर्ती किए गए सभी शिक्षकों की नौकरी खत्म होनी चाहिए.
इस चर्चित घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों/स्कूल कर्मचारियों की नौकरी को निरस्त करते हुए कलकता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
2016 में हुआ था घोटाला
बंगाल में 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने 25,753 शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की थी। जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था। जांच में सारो तथ्यों का खुलासा हुआ और मामला हाईकोर्ट चला गया।
- TNP NEWS