.jpg)
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश की मांग वाली याचिका खारिज को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ FIR दर्ज करने के की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला की ओर से दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने यह आदेश पारित किया। इस मामले में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने संभल की एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला?
संभल की कोर्ट ने 2025 में राहुल गांधी की विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था। बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुईं क्योंकि राहुल गांधी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है, जो देश का माहौल खराब करने के लिए दी गई थी।
Written By: Geeta Sharma

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)