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Pawan Khera News: सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विवादित बयान दिया था। जिसे लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी। 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित तौर पर झूठे दावे करने से जुड़े मानहानि और जालसाजी के मामले में अग्रिम… pic.twitter.com/lkwWvUKnQM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 30, 2026
पवन खेड़ा ने रखा अपना पक्ष
पवन खेड़ा ने कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी कर मुझे अपमानित न किया जाए। वहीं पवन खेड़ा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रख। जिसका जवाब सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दिया।
सिंघवी ने दलील में क्या कहा?
पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की आवश्यकता पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुवक्किल देश से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन उनके आवास पर 50 से 70 पुलिसवाले भेज दिए गए। जैसे वे किसी आतंकवादी की तलाश कर रहे हों।
एसजी तुषार मेहता ने दी दलील
सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने दलील दी कि बंटी-बबली के गायब होने संबंधी बयान छवि धूमिल करने वाला है और फर्जी दस्तावेज पेश करना आपराधिक कृत्य है। उन्होंने कहा कि गैर-जमानती धाराओं में दर्ज मामले में गिरफ्तारी आवश्यक है। खासकर जब चुनावी अभियान में पासपोर्ट जैसे मुद्दों का उल्लेख कर भ्रामक जानकारी दी गई। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि फर्जी दस्तावेजों के स्रोत और मकसद का पता चल सके। वहीं, सिंघवी ने जवाब के लिए समय मांगा। अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा।
Written By: Geeta Sharma

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