
उत्तर प्रदेश के अयोध्या चर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में पॉक्सो एक्ट में कोर्ट ने दोषी नौकर राजू खान को आज यानी गुरुवार को सजा सुनाई है। नौकर राजू खान को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं सपा नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर वह अभी जेल में रहेंगे। कोर्ट ने नौकर राजू खान को सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी।
डीएनए टेस्ट आया निगेटिव
बता दें कि डीएनए टेस्ट के बाद यह साबित हुआ है कि रेप किसने किया था। मोईद खान व राजू खान का डीएनए टेस्ट हुआ था। हालांकि इस दौरान मोईद खान का डीएनए टेस्ट निगेटिव आया था। जबकि नौकर राजू खान का टेस्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि रेप केस के मामले में बरी होने के बाद भी मोईद खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनपर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। रेप कांड का खुलासा तब हुआ था, जब नाबालिक बालिका गर्भवती हो गई। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चलवाया था।
कैसे बच गया सपा नेता मोइद खान
अयोध्या मदरसा के चर्चित रेप मामले पर अभियुक्त सपा नेता मोइद खान के बरी होने के बाद मो खान के अधिवक्ता शाहिद खान ने कहा कि सपा नेता मुईद खान के नौकर को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजू खान की सजा के खिलाफ अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट में अपील करेगा। मोइद खान पर जो भी आरोप लगाए गए थे, वह ट्रायल के दरमियान गलत और बेबुनियाद पाएं गए। बता दें कि एफआईआर में आरोपी रहे मोइद पर बेकरी में रेप किए जाने की बात कही गई थी।
written by- Toshi Shah















