अयोध्या: अयोध्या के सरकारी यानी परिषदीय स्कूलों में अब YouTubers और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बिना अनुमति प्रवेश करना आसान नहीं होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 19 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश और स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है।

बिना अनुमति नहीं बना सकेंगे फोटो-वीडियो
यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद ने बुधवार, 19 अगस्त को जारी किया। आदेश के अनुसार, बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश करने या फोटो-वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी YouTuber या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिषदीय विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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पढ़ाई प्रभावित होने का दिया गया हवाला
बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि कुछ बाहरी लोग बिना अनुमति स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे थे। इससे विद्यालयों में चल रही पढ़ाई प्रभावित होने के साथ शिक्षक पद की गरिमा और विभाग की छवि पर भी असर पड़ रहा था।

अधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
विभाग के अनुसार, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी के लिए पहले से ही संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय है। अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते हैं और कमियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे में बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश की जरूरत नहीं बताई गई है।

आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी अपने-अपने विद्यालयों में इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए कहा गया है। आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है। इस फैसले के बाद यह मुद्दा चर्चा में है कि सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने और स्कूलों की वास्तविक स्थिति को सोशल मीडिया के जरिए सामने लाने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
Written By: Shivani Gupta