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- Tue, 03rd Dec, 2024
Donald Trump: अमेरिका के पूर्व प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस बीच कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. जिसमें कैपिटल हिंसा मामले में कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करार दिया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रप को पद के प्राथमिक मतदान से बाहर करने का फैसला किया है. दरअसल यूएस कैपिटल पर हुए हमले को उकसाने में उनका हाथ रहा था. जिसके चलते उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया गया है.
चुनाव लड़ने के योग्य नहीं डोनाल्ड ट्रंप- कोलोराडो हाई कोर्ट
हालांकि ऐसा पहली बार है जब अमेरिका के इतिहास में 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद को अयोग्य घोषित करने हो रहा है. कोलोराडो हाई कोर्ट ने इस फैसले को 4-3 के बहुमत की बुनियाद पर दिया है. जिसमें कोर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को संभालने योग्य नहीं हैं. इतना ही नहीं सामने तो ये आ रहा है कि जिन जजों ने इसको लेकर ये फैसला सुनाया है, उन सभी की नियुक्ती डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों की तरफ से की गई थी.
कोलोराडो हाई कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला
वहीं कोलोराडो हाई कोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को भी बदलते हुए यह फैसला सुनाया है कि इस मामले को लेकर निचली अदालत ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने (6 जनवरी 2021) कैपिटल पर हुए हमले में भारी तादाद की भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया था. हालांकि ट्रंप को चुनाव में शामिल होनें से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि कि संविधान की धारा प्रेसीडेंट के पद को कवर करती है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं सबकी नजर
अब कोलाराडो के हाई कोर्ट का फैसले आने के बाद सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं. क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना काफी मुश्किल भरा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नामांकन की इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं या नहीं?
TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.