.png)
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर व कानून विषय की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को अलीपुर महिला जेल से रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को शर्मिष्ठा पनोली को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। हालांकि शर्मिष्ठा को विदेश जाने के लिए सीजेएम की इजाजत लेनी होगी।
बता दें कि में एक शिकायत के आधार पर शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस की टीम ने 30 मई को गुडगांव से गिरफ्तार किया था। इसके बाद शर्मिष्ठा को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया था और निचली अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विवादित टिप्पणी के लिए हुई थी गिरफ्तारी
शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो में समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक बयान और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। शर्मिष्ठा पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगा था। जिसके बाद 15 मई को वजाहत खान कादरी रशीदी नामक व्यक्ति ने कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो हटाते हुए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। हालांकि उसके बाद भी कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुडगांव से गिरफ्तार कर लिया था। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था। सोशल मीडिया पर कई लोग शर्मिष्ठा के खिलाफ नजर आए वहीं कई लोगों ने उनका समर्थन किया।
शर्मिष्ठा से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं- हाई कोर्ट
जस्टिस राजा बसु चौधरी की पीठ ने शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शर्मिष्ठा पनोली से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है।
-Shraddha Mishra