.jpg)
Pawan Khera News: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पवन खेड़ा की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तेलंगाना हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र को लेकर पुराने फैसले का ध्यान नहीं रखा। अब पवन खेड़ा असम की कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगें। इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।
असम हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया?
आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन ने अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही इस मामले पर एसजी ने कहा कि वो असम हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। एसजी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है।
कोर्ट ने नोटिस जारी कर खेड़ा से मांगा जवाब
वहीं इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान सरमा के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। इसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि असम सीएम के पत्नी की विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं।
पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची थी असम पुलिस
पवन खेड़ा के आरोपों के बाद रिनिकी भूयान सरमा ने गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज कराई थी। मामले की जांच करते हुए असम पुलिस खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी। इसके बाद खेड़ा ने तेंलगाना हाई कोर्ट से जमानत ले ली थी। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है।
Writen By: Geeta Sharma















