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शिवमोग्गा में ईद मिलाद के कटआउट पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने का आरोप, 3 लोगों पर FIR

Shailesh Yadav · 28 अगस्त 2026
Shivamogga Palestine flag case (ANI)

Shivamogga Palestine flag case: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में ईद मिलाद समारोह से जुड़े एक मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि 24 अगस्त को आरएमएल नगर में ईद मिलाद के लिए लगाए जा रहे कटआउट के ऊपर चढ़कर आरोपियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया।

पुलिस के मुताबिक, FIR में आरोपियों की पहचान निहाल उर्फ बेक्कू, उमर और अब्राहर के रूप में हुई है। आरोप है कि तीनों ने संरचना के ऊपर चढ़कर फिलिस्तीनी झंडा प्रदर्शित किया और इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया। बाद में वीडियो को इंस्टाग्राम पर प्रसारित किया गया।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधि से समुदायों के बीच तनाव पैदा होने, आपसी वैमनस्य बढ़ने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2), 196(1) और 197 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

ईद मिलाद जुलूस को लेकर पहले ही जारी किए गए थे प्रतिबंध
ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस और समारोह को देखते हुए शिवमोग्गा प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। डिप्टी कमिश्नर प्रभुलिंग कवलिकट्टी ने 25 से 28 अगस्त तक समारोहों के दौरान DJ बजाने, कलर पेपर ब्लास्टिंग और पटाखे चलाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। अधिकारियों के अनुसार, तेज आवाज वाले DJ, कलर पेपर ब्लास्टिंग और पटाखों से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ बुजुर्गों, आम लोगों और अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को परेशानी हो सकती है।

पुलिस अधीक्षक की सिफारिशों के आधार पर डिप्टी कमिश्नर ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 35 और 36 के तहत एहतियाती शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किए थे। ईद मिलाद-उन-नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे मिलाद-उन-नबी, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी या मौलिद के नाम से भी जाना जाता है। 

 

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