Explainer: पासपोर्ट बनवाने से पहले जान लें नए नियम, फीस और वैलिडिटी में भी किए गए हैं बदलाव?
Passport Rules 2026: आप भी क्या बनवा रहे है अपना पासपोर्ट तो जरा रुकिए यह खास खबर आपके काम की है। क्योंकि अब पासपोर्ट बनवाने के नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट बनवाने के लिए लगने वाली फिस के साथ-साथ पासपोर्ट की वेलिडिटी को लेकर विभाग की तरफ से बदलाव किए गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं पासपोर्ट विभाग की तरफ से क्या कुछ बदलाव किए गए?
पासपोर्ट की अवधि भी तय
विदेश मंत्रालय द्वारा अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पासपोर्ट नियम, 2026 लागू होने के बाद अब बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी और आवेदन फीस में यह बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट की अवधि भी तय की गई है। यह बदलाव नए पासपोर्ट से लेकर तत्काल, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट को लेकर किए गए हैं। इन बदलावों के कारण कई सेवाएं महंगी हो गई हैं।
राजपत्र में जारी किए बदलाव नियम
नए नियमों के तहत अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष मतलब नाबालिग होने तक तय की गई है। ऐसे में जो भी इससे पहले वाले में दर्ज होगा उसके हिसाब से पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को लागू कर सरकारी राजपत्र में जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे।
बच्चों के पासपोर्ट में जानिए क्या है जरूरी बदला?
नए नियमों में बदलाव 15 साल से कम उम्र के बच्चे को लेकर किए गए हैं। जिसमें विदेश मंत्रालय ने 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक ही वैलिड माना जाएगा। अगर बच्चा इससे पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी तभी खत्म हो जाएगी। मतलब साफ है अगर पासपोर्ट 2 साल पहले बनवाया है, और बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो इस स्थिति में उसके माता-पिता को फिर से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।
पासपोर्ट की फीस में बदलाव
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं की फीस को भी विदेश मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। नई फीस यूं तो 1 जुलाई से लागू है। नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने, तत्काल सेवा, पासपोर्ट खोने या खराब होने पर नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी जैसी सेवाएं भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में जो बालिग हैं और वयस्क हैं उनके लिए सामान्य कैटेगरी में 36 पेज का पासपोर्ट अब 2,500 रुपये का होगा। पहले इसकी फीस 1,500 रुपये थी। 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये की गई है।
तत्काल पासपोर्ट जानिए कितना हुआ महंगा?
तत्काल पासपोर् के लिए अब 36 पेज वाला बनवाने के 5,000 रुपये देने होंगे। पहले 3,500 रुपये लिया जाता था। अगर आप 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट बनवाते हैं तो इसकी फीस 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपये कर दी गई है। 60 पेज का पासपोर्ट खोने या खराब होने पर तत्काल में नया पासपोर्ट बनवाने की फीस सीधा 8,500 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए 5,500 रुपये देने पड़ते थे।
बच्चों के लिए नई फीस
नाबालिगों के लिए दोबारा जारी होने वाला 36 पेज का नया सामान्य पासपोर्ट अब 1,750 रुपये में बनेगा। पहले इसकी फीस 1,000 रुपये थी। और अगर आपको यही पासपोर्ट तत्काल सेवा में चाहिए तो 3,000 रुपये आपको देने होंगे। इसके अलावा 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया पासपोर्ट के लिए आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट लगातार जारी रहेगी। लेकिन यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी कराने यानी री-इश्यू पर नहीं मिलेगी। अब पासपोर्ट नियम 1980 की नई फीस लिस्ट के मुताबिक नए बदलावों के तहत पासपोर्ट की अलग-अलग सेवाओं की फीस तय होगी।
यह है नई रेट लिस्ट
नई फीस स्ट्रक्चर वयस्कों और सामान्य श्रेणी के लिए
सामान्य पासपोर्ट 36 पेज: फीस ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हो गई है।
सामान्य पासपोर्ट 60 पेज-जंबो: फीस ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500 हो गई है।
तत्काल पासपोर्ट 36 पेज: फीस ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो गई है।
तत्काल पासपोर्ट 60 पेज: फीस ₹4,000 से बढ़कर ₹6,000 हो गई है।
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC): इसके लिए ₹750 फीस तय की गई है।
पासपोर्ट खोने या खराब होने पर तत्काल में नया पासपोर्ट बनवाने की फीस सीधा 8,500 रुपये देने होंगे।
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