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लालू परिवार को बड़ा झटका! मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर आरोप तय, कोर्ट की अहम टिप्पणी

Shailesh Yadav · 10 सितम्बर 2026
Lalu Yadav PMLA Case (ANI)

Lalu Yadav PMLA Case: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की विशेष MP-MLA अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार समेत कई आरोपियों के खिलाफ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।

यह मामला कथित IRCTC होटल टेंडर घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI के मामले के आधार पर आगे बढ़ी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप तय करते हुए कहा कि पटना की जमीन को अपराध से अर्जित आय यानी ‘Proceeds of Crime’ माना गया है।

कोर्ट ने कहा- लालू के खिलाफ जांच राजनीतिक नहीं
कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे यह माना जाए कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच राजनीतिक बदले या राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थी। अदालत के मुताबिक, तत्कालीन रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान IRCTC के एक होटल का टेंडर कथित तौर पर एक पसंदीदा कंपनी के पक्ष में किया गया और इसके बदले पटना में जमीन का एक हिस्सा ट्रांसफर किया गया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में टेंडर की शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। अदालत के अनुसार, होटल कंपनी के मालिक ने पटना की प्रमुख जमीन PC गुप्ता और सरला गुप्ता की कंपनी को ट्रांसफर की, जिन्हें लालू यादव का करीबी बताया गया।

लालू परिवार ने अपराध की कमाई का लाभ उठाया
अदालत ने टिप्पणी की कि पटना की जमीन अपराध से अर्जित आय है और “इसका लाभ लालू परिवार ने उठाया। विशेष अदालत ने आरोपियों को 3 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

7 आरोपियों को कोर्ट ने किया डिस्चार्ज
वहीं, अदालत ने कुछ आरोपियों को मामले से डिस्चार्ज भी कर दिया। इनमें गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, राजीव कुमार रेलन और अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

लालू के वकील बोले- हाईकोर्ट जाएंगे
लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत के आदेश के बाद कहा कि जिन आरोपों के आधार पर मामला बनाया गया था, उन्हीं आरोपों में सात आरोपियों को डिस्चार्ज किया गया है। उन्होंने इसे केस की कमजोरी का संकेत बताया।

मनिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मामला राजनीतिक बदले की भावना से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

ED ने दाखिल की थी चार्जशीट
इस मामले में ED ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में LARA Projects LLP, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

12 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने LARA Projects से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब विशेष अदालत ने लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है।