असम में सरकारी कर्मचारियों की दूसरी शादी पर रोक, कैबिनेट का बड़ा फैसला; पूर्व सैनिकों को 45 साल तक नौकरी का मौका
असम: असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को लेकर दो अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। यानी अब सरकारी कर्मचारी एक से अधिक शादी नहीं कर सकेंगे। वहीं, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए दो शादी पर रोक
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, असम सरकार के कर्मचारी अब एक से अधिक विवाह नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों के वैवाहिक आचरण को लेकर यह निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत बहुविवाह यानि दो शादी से संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस कदम के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में निर्धारित सेवा नियमों का ध्यान रखना होगा। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के आचरण और सेवा अनुशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
पूर्व सैनिकों के लिए बढ़ाई गई आयु सीमा
असम कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को भी राहत दी है। राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने के लिए उनकी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा।
पहले निर्धारित आयु सीमा के कारण कई पूर्व सैनिक सरकारी भर्ती के अवसरों से वंचित रह सकते थे। अब 45 साल तक की उम्र वाले पूर्व सैनिक भी निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
दोनों फैसलों का क्या होगा असर?
असम कैबिनेट के इन फैसलों का असर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों पर पड़ेगा। एक तरफ बहुविवाह पर रोक लगाकर सेवा नियमों को सख्त किया गया है, तो दूसरी तरफ आयु सीमा बढ़ाकर पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का दायरा बढ़ाया गया है। अब इन फैसलों के क्रियान्वयन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देशों पर नजर रहेगी।
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