CJP के अभिजीत दीपके को 'पीस बॉन्ड' की शर्तों पर मिली जमानत
नई दिल्ली: दिल्ली में तिरंगा यात्रा और सिविल राइट्स से जुड़े विरोध-प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके को जमानत मिलने की खबर सामने आई है। हालांकि, यह जमानत शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों और पीस बॉन्ड के अधीन दी गई है। पीस बॉन्ड एक कानूनी बंधन होता है, जिसके तहत संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि या शर्तों के अनुसार शांति बनाए रखने का आश्वासन देना पड़ सकता है।
'पीस बॉन्ड' की शर्तों के साथ दीपके को मिली जमानत
दिल्ली पुलिस ने शनिवार 17, अक्टूबर को बताया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, एक 'पीस बॉन्ड' यानी शांति बनाए रखने का मुचलका पर हस्ताक्षर करने के बाद दिपके को रिहा कर दिया जाएगा।
गिरफ्तारी में मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन: CJP
इससे पहले, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने शनिवार को पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। उन्होंने 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' (SEM) कोर्ट से दीपके को तुरंत रिहा करने का आदेश देने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गिरफ्तारी में मौलिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन हुआ है।
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