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दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल  की जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

18 Sep 2024

 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आज बाहर आएंगे या नहीं इसपर थोड़ी देर में फैसला आने की संभावना है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत  पर रोक लगा दी है. गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिली थी जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

 

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि वह मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं. जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.


हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को नहीं माना है जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है.

 

गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. इन शर्तों में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, जांच में बाधा नहीं डालेंगे और जरूरत पड़ने पर जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

 

प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसके पास शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने से जुड़े सबूत हैं. ईडी ने इस रकम का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किए जाने की बात कही है.

 

 

 

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