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अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नहीं स्वीकार की जमानत की अवधि बढ़ाने वाली अर्जी.

अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नहीं स्वीकार की जमानत की अवधि बढ़ाने वाली अर्जी.

18 Sep 2024


अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी इस याचिका को स्वीकार नहीं किया है. ऐसे में केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा. अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिनों तक बढ़ाए जाने की अपील की थी. परन्तु सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया. रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है. इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा.

 

मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील

 

अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि डॉक्टर ने उन्हे PET-CT स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा है जिसके लिए उन्हे समय चाहिए. उधर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का वजन सात किलो कम हो गया है और शरीर में किटोन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी दलीलों को नहीं माना.


इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने भी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. जस्टिस जे के माहेश्वर और जस्टिस के वी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है, इसलिए याचिका को सूचिबद्ध किए जाने को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया.

 

केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पर हैं जिसकी अवधि 2 जून को खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हे 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

 

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